मध्य प्रदेश में लालच देकर आदिवासियों को ईसाई बनाने का मामला !

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मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इस दंपति के ऊपर आरोप है कि वह आदिवासी महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

तमाम तरह का देते थे लालच

राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने कहाकि आरोपियों की पहचान नवलपुरा गांव के निवासी अनार सिंह जमरे (35) और उसकी पत्नी लक्ष्मी जमरे (32) के रुप में हुई है। मदिल गांव के रहने वाले प्रकाश चौहान की शिकायत पर दंपति को शुक्रवार को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। यादव ने शिकायत के हवाले से कहाकि दंपति, आदिवासी महिलाओं को अपने घर बुलाकर पैसे, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, रोजगार और अन्य सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते थे। 

दंड का है प्रावधान

राजेश यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के घर से संबंधित कुछ साहित्य, पेन ड्राइव और अन्य सामग्रियां जब्त की हैं। साथ ही बताया कि स्थानीय अदालत द्वारा आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। संशोधित मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में धोखाधड़ी, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के जुर्म में दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें विवाह के लिए धर्मांतरण भी शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिगों के धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में दो से दस साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विशेष रिपोर्ट-
प्रकाश बारोड़ (स्टेट ब्यूरो चीफ़-मध्यप्रदेश)

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