देशभर में लैंडलाइन (landline) से मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर कॉल (calling) करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी (1 january 2021) से नंबर से पहले शून्य (0) लगाना अनिवार्य होगा. दूरसंचार विभाग (telecom dept DoT) ने इससे जुड़े ट्राई (TRAI) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.
तेज़ी से खत्म हो रही मोबाइल नंबर सीरीज को देखते हुए दूरसंचार निभाग ने कॉलिंग के एक बड़े नियम को बदलने का निर्णय लिया है. DoT ने लैंडलाइन (Landline) से मोबाइल (Mobile Phone) पर डायल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी. इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिल पाएगी.
20 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने एक सर्कुलर में बताया है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है. इस सर्कुलर के मुताबिक नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा.
दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी. यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है. सर्कुलर में कहा गया कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त एलान किया जाए जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे 0 डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए.
नंबर डायल करने के इस तरीके में आ रहे बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी. यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.