यूपी सरकार ने 55 जिलों के अलावा राज्‍य के इन 6 जिलों से हटाया लॉकडाउन

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यूपी सरकार ने कल 55 जिलों को लॉकडाउन में छूट दी थी, क्‍योंकि यहां पर कोरोना के 600 से कम मामले थे। हालांकि 20 जिलों में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के छह और जिलों में लॉकडाउन हटा लिया गया है।

यूपी में जिन 6 जिले से कोरोना लॉकडाउन हटाया गया है, उनमें बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र हैं। यहां पर आज कुल एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए हैं। इन सभी जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब कोरोना लॉकडाउन सिर्फ यूपी के 14  जिलों में ही रहेगा।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन जिलों में कर्फ्यू स्वतः समाप्त हो जाएगा जो 600 से कम सक्रिय मामलों की रिपोर्ट करते हैं।

आदित्यनाथ ने कहा, “उन जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा, जहां एक और सप्ताह के लिए 600 से अधिक सक्रिय COVID-19 मामले हैं। जब सक्रिय मामले 600 से कम आएंगे तो कर्फ्यू अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमने 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिबंधों में ढील दी है।”

यूपी सरकार ने 22 मई को राज्यव्यापी लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला किया था। कर्फ्यू शुरू में 31 मई तक लगाया गया था। इसे उन जिलों तक बढ़ा दिया गया है, जो 600 से अधिक सक्रिय मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं।

मौजूदा प्रतिबंधों के अनुसार, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधि, आवश्यक सेवाओं और चिकित्सा आपात स्थिति से संबंधित आंदोलन को राज्य भर में चालू रहने की अनुमति दी गई है।

रविवार को, उत्तर प्रदेश में 1,900 COVID-19 मामले और 41,000 कुल सक्रिय मामले दर्ज किए गए। आदित्यनाथ द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में वर्तमान में सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम सकारात्मकता दर और देश में सबसे अधिक वसूली दर है।

उन्होंने आगे कहा, “उत्तर प्रदेश ने आज 1900 COVID मामले दर्ज किए हैं। सक्रिय मामले 41,000 हैं। हमारे पास देश में सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम सकारात्मकता दर और उच्चतम वसूली दर है।”

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस स्टैंडों पर सभी COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है। यात्रियों की स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि यूपी रोडवेज की बसों को यात्रियों के बैठने की क्षमता के अनुसार राज्य के भीतर संचालित करने की अनुमति दी गई है।

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