देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक-5 की शुरुआत होने जा रही है ऐसे में केन्द्र सरकार की तरफ से बुधवार को कुछ और नई रियायतों का ऐलान किया गया है। मार्च में जब से देश में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से रियायतों का ऐलान किया जा रहा है।
GoI issues new guidelines for ‘Re-opening’; cinema halls/multiplexes, swimming pools used for training of sportspersons & entertainment parks to re-open from 15th Oct
For re-opening of schools, States given flexibility to take a decision after Oct 15, parental consent required pic.twitter.com/KCoQ9E6HJr— ANI (@ANI) September 30, 2020
सरकार की तरफ से बुधवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों, और इंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने ने कहा कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएंगे।
Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries of all States and UTs asking them to ensure compliance of the guidelines of re-opening and their strict implementation pic.twitter.com/HwoCL9YKSI
— ANI (@ANI) September 30, 2020
इसके साथ ही, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
हालांकि, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है उसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कुछ और रियायतें दी जाएंगी। इससे पहले, अनलॉक 4.0 के दौरान केन्द्र सरकार ने मेट्रो सेवाएं समेत कई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी, जिन्हें मार्च के बाद से ही बंद रखा गया था। इसके साथ ही, 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजों को भी आंशिक तौर पर खोलने की इजाजत दी गई थी।
अनलॉक 5.0 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस-
कंटेनमेंट जोन के बाद 15 अक्टूबर 2020 से नई गतिविधियो को शुरू करने की इजाजत होगी।
पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू करने की इजाजत होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।