ठाकरे गुट की संपत्ति शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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शिव सेना के बंटवारे के बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को मिल चुका है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि ठाकरे गुट की पार्टी की संपत्ति भी शिंदे गुट को ट्रांसफर की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह याचिका खारिज कर दी। 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने याचिका को पढ़ा और तुरंत खारिज कर दिया। यह याचिका एक वकील आशीष गिरी ने दायर की थी। याचिका को लेकर नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि ‘यह किस तरह की याचिका है और तुम कौन हो? आपकी मांग को नहीं माना जा सकता।’ इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। 

विशेष रिपोर्ट-

सुरेन्द्र कुमार
‘एक्सपर्ट एडवाइजर’ -ELE India News

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