अपना ही हेलिकॉप्टर मार गिराया, ग्रुप कैप्टन को बर्खास्त करने का आदेश ! बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान हुई थी घटना !

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इंडियन एयरफोर्स के जनरल कोर्ट मार्शल ने इंडियन एयर फोर्स (IAF) के ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। वे जम्मू-कश्मीर के बडगाम में अपने ही Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर को निशाना बनाकर मार गिराने के आरोप में दोषी पाए गए हैं।

दौरान 27 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे के करीब हुए इस हमले में छह वायु सेना कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। उस समय ग्रुप कैप्टन चौधरी श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) थे। IAF की अपनी ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने हेलिकॉप्टर को उस समय निशाना बनाया जब हेलिकॉप्टर वापस श्रीनगर आ रहा था। इस दिन भारतीय और पाकिस्तानी वायु सेना के बीच हवाई लड़ाई चल रही थी।

इस मामले में पहले कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने जांच की थी। इसके बाद ही एयरफोर्स जनरल कोर्ट मार्शल गठित किया था।

हाईकोर्ट में भी चल रहा केस

ये मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ही IAF जनरल कोर्ट ऑफ मार्शल के आदेश को लागू कर सकती है। एयरफोर्स चीफ के आदेश के बाद IAF इस आदेश को लागू करेगी।
यह घटना 14 फरवरी, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था। बालाकोट में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे।

IAF हेड क्वार्टर के आदेश का पालन नहीं किया
ग्रुप कैप्टन चौधरी को 14 जुलाई, 2017 को IAF हेड क्वार्टर के सामान्य आदेश का पालन नहीं करने का दोषी ठहराया गया है। इस आदेश में उत्तर में चलने वाले सभी विमानों को पहचान मित्र या दुश्मन (आईएफएफ) के साथ संचालित करने की आवश्यकता थी। घटना में देश को 133.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मरने वालों में पायलट स्क्वाड्रन लीडर एस वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर निनंद एम, सार्जेंट वीके पांडे, सार्जेंट विक्रांत सहरावत, कॉर्पोरल पंकज कुमार, कॉर्पोरल डी पांडे और बडगाम जिले के रहने वाले नागरिक किफायत हुसैन गनी शामिल हैं।

विशेष रिपोर्ट-
सुरेन्द्र कुमार
‘एक्सपर्ट एडवाइजर’ -ELE India News

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