हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी में ‘लव-जिहाद’ के खिलाफ बनेगा सख्त कानून

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा। ज्ञात हो कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।

इसी संदर्भ में यूपी के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि- ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी-व्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। ये नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख़्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी छिपे, नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है।’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि- ‘हमलोग मिशन शक्ति को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के माध्यम से हम बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। ऑपरेशन शक्ति का उदेश्य है कि हम हर हाल में बहन-बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करेंगे। इसी दृष्टि से ऑपरेशन शक्ति को आगे बढ़ाने के साथ अब हम चल रहे हैं। न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन-बेटियों का भी सम्मान होगा।’

आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।

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